पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। अब 25 जून तक उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

पटना: देश के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर उर्फ फैजल खान को कोचिंग विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए आदेश दिया है कि 25 जून तक उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होने की संभावना है।
क्या है पूरा मामला?
खान सर का नाम हाल ही में एक कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में सामने आया था। इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है और संबंधित पक्षों द्वारा अदालत में अपनी-अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर की ओर से अदालत का रुख किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
पटना सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत को जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि 25 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
हालांकि अदालत ने मामले की मेरिट पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और सुनवाई जारी रहेगी।
छात्रों में लोकप्रिय हैं खान सर
फैजल खान, जिन्हें देशभर में “खान सर” के नाम से जाना जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर लाखों छात्र जुड़े हुए हैं।
सरल भाषा और अनोखे अंदाज में पढ़ाने के कारण वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
आगे क्या?
अब सभी की नजरें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है और मामले की सुनवाई जारी है।
