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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत हाईकोर्ट के FIR और SIT जांच आदेश पर रोक – New Breaking

Acharannews August 23, 2025

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परिचय

सुप्रीम कोर्ट भवन नई दिल्ली

भोपाल की राजनीति में हलचल मचाने वाले इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच सौंपने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार को जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच ने यह आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट का आदेश और विवाद की शुरुआत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फर्जी दस्तावेजों के आरोप गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि:

  • तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए।
  • जांच एसआईटी को सौंपी जाए।
  • 90 दिनों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
  • कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक लगाई जाए।

इस आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का केस दर्ज हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे विधायक मसूद

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की तस्वीर

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और वरुण तन्खा ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश एकतरफा और अनुचित है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गहन जांच जरूरी है, लेकिन जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। इससे विधायक मसूद को बड़ी राहत मिली।

एफआईआर और एसआईटी जांच पर रोक का महत्व

यह रोक सिर्फ कानूनी दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के खिलाफ विपक्ष हमलावर था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से स्थिति बदल गई।

विवाद का पृष्ठभूमि

  • इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता को लेकर फर्जी दस्तावेजों की शिकायत दर्ज हुई थी।
  • कहा गया कि कॉलेज के लिए प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेज असली नहीं हैं।
  • शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए।
  • इसी आदेश ने पूरे मामले को राजनीतिक और कानूनी रूप से चर्चा में ला दिया।

सुप्रीम कोर्ट में हुई दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने बिना पर्याप्त सुनवाई के आदेश जारी कर दिया।
विवेक तन्खा ने कहा कि:

  • कॉलेज की मान्यता का मामला प्रशासनिक है।
  • इसे सीधे आपराधिक जांच के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।
  • बिना नोटिस दिए एफआईआर का आदेश देना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अंतिम सुनवाई तक एफआईआर और एसआईटी जांच पर रोक रहेगी।

राजनीतिक प्रभाव

मध्यप्रदेश की राजनीति में यह फैसला कांग्रेस के लिए राहत लेकर आया है।

  • आरिफ मसूद कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं।
  • उनके खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष को राजनीतिक बढ़त मिल सकती थी।
  • अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को राहत मिली है और बीजेपी के आरोपों को अस्थायी झटका लगा है।

आगे की प्रक्रिया

  • सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में यह तय होगा कि हाईकोर्ट का आदेश सही था या नहीं।
  • एफआईआर और एसआईटी जांच का भविष्य उसी पर निर्भर करेगा।
  • तब तक कांग्रेस विधायक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कानून के सिद्धांतों के अनुरूप है।

  • बिना पूरी सुनवाई के सीधे एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं।
  • अदालत को यह देखना होगा कि शिकायत में दम कितना है।
  • इसके बाद ही तय होगा कि जांच की दिशा क्या होगी।

निष्कर्ष

आरिफ मसूद को मिली यह राहत उनके राजनीतिक करियर के लिए अहम है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर उन्हें कानूनी संकट से उबारा है। आने वाले दिनों में अंतिम सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।

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