मॉल के फूड कोर्ट में खाने वालों के लिए जरूरी खबर! बेंगलुरु के नेक्सस मॉल में कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर 10 फूड आउटलेट्स पर ₹5,000 से ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया गया।

बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित नेक्सस मॉल के फूड कोर्ट में कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 फूड आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है. गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं रखने और सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के चलते इन आउटलेट्स पर 5 हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया…..
अगर आप भी मॉल के फूड कोर्ट में जाकर खाना पसंद करते हैं और वहां मौजूद बड़े फूड ब्रांड्स से अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं, तो बेंगलुरु से सामने आई यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. शहर के कोरमंगला इलाके में स्थित नेक्सस मॉल के फूड कोर्ट में नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया. इस दौरान कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद 10 फूड आउटलेट्स पर जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, कई आउटलेट्स में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. इसके अलावा प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी पाया गया.
10 आउटलेट्स पर कितना जुर्माना लगा….?
28 अगस्त को किए गए निरीक्षण के बाद संबंधित फूड आउटलेट्स पर कार्रवाई की गई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जुर्माने की रकम इस प्रकार है:
- चस्का बन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
- McDonald’s, Burger King और Fish & Chips पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
- Popeyes, Good Flippin’ Burgers, Wow! China, Naga’s, KFC और Shiv Sagar पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
इस तरह अलग-अलग उल्लंघनों के आधार पर कुल 10 आउटलेट्स पर कार्रवाई हुई.
गीला और सूखा कचरा अलग रखना जरूरी….
कचरा प्रबंधन के नियमों के तहत गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखना जरूरी होता है. गीले कचरे में आमतौर पर भोजन से जुड़ा जैविक कचरा आता है, जबकि प्लास्टिक, कागज और अन्य सूखा कचरा अलग श्रेणी में रखा जाता है. निरीक्षण के दौरान कुछ आउटलेट्स में दोनों तरह के कचरे को एक साथ रखने की स्थिति सामने आई. अधिकारियों ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और संबंधित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया.
सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई….
कचरा अलग नहीं रखने के अलावा प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की नजर में आया. प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को देखते हुए सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं. फूड आउटलेट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से इन नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है. नियमों का उल्लंघन मिलने पर स्थानीय प्रशासन की ओर से जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जा सकती है.
आगे भी जारी रहेंगे निरीक्षण….
नगर निगम अधिकारियों ने संकेत दिया है कि शहर के अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कचरा प्रबंधन नियमों की जांच आगे भी जारी रहेगी. बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माने के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. अधिकारियों ने फूड आउटलेट संचालकों और कारोबारियों से अपील की है कि वे गीले और सूखे कचरे को सही तरीके से अलग रखें और प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें.
ग्राहकों के लिए भी क्या है संदेश….?
फूड कोर्ट में खाना खाते समय ग्राहक भी कचरे को सही डस्टबिन में डालकर कचरा प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं. दुकानदारों और फूड आउटलेट्स के साथ-साथ ग्राहकों की जिम्मेदारी भी है कि सार्वजनिक जगहों पर कचरा न फैलाएं और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करें……
