बिहार के मुजफ्फरपुर में 48 घंटे के लिए WhatsApp, Facebook, Instagram और X पर रोक!

बिहार सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर जिले के दो पुलिस सब-डिवीजनों में सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई 2026 की सुबह 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस दौरान केवल सोशल मीडिया ऐप्स बंद रहेंगे या फिर बैंकिंग और अन्य जरूरी ऑनलाइन सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला।
मुजफ्फरपुर के किन इलाकों में लागू होगा प्रतिबंध?
गृह विभाग (स्पेशल ब्रांच) द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध पूरे बिहार में नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर जिले के टाउन-1 और टाउन-2 पुलिस सब-डिवीजन तक सीमित रहेगा। इन इलाकों में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय तक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी कदम उठाए जाएं।
सरकार ने क्या वजह बताई?
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें, भड़काऊ संदेश और आपत्तिजनक सामग्री फैलाकर क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या तनाव की स्थिति से बचा जा सके।
किस कानून के तहत जारी हुआ आदेश?
बिहार सरकार ने यह आदेश—
- Telecommunication Act, 2023 की धारा 20
- Telecommunication (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024
किन-किन प्लेटफॉर्म पर लगी रोक?
प्रतिबंध के दौरान निम्नलिखित प्लेटफॉर्म प्रभावित रहेंगे—
- X
- Telegram
- Snapchat
- Skype
- Viber
- YouTube (केवल अपलोडिंग)
- अन्य सोशल नेटवर्किंग और मास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म
सरकार ने ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सेवाओं के माध्यम से सोशल मीडिया कंटेंट के प्रसार पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
क्या बैंकिंग सेवाएं भी बंद रहेंगी?
सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित रहेगा। आम नागरिकों के लिए जरूरी डिजिटल सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी।
इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा—
- बैंकिंग सेवाएं
- UPI और डिजिटल पेमेंट
- ATM सेवाएं
- रेलवे की ऑनलाइन सेवाएं
- सरकारी पोर्टल
- Bihar State Wide Area Network (BSWAN)
- NICNet
- National Knowledge Network (NKN)
- Bihar SecLAN
- G-SWAN
आम लोगों पर क्या होगा असर?
इस आदेश के लागू होने के बाद मुजफ्फरपुर के टाउन-1 और 2 पुलिस सब-डिवीजन में रहने वाले लोग करीब 46 घंटे तक सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे. हालांकि बैंकिंग, सरकारी नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी.
आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आदेश की प्रति सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, बिहार पुलिस, दूरसंचार विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल पालन के लिए भेजी गई है.
