दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ी खबर! FSSAI ने फूड सेफ्टी नियमों पर जागरूकता और पालन पर जोर दिया है। जानिए कारोबारियों और ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी को लेकर अहम खबर सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से कहा गया है कि कारोबारियों पर सीधे सख्त कार्रवाई करने के बजाय पहले उन्हें फूड सेफ्टी नियमों और जरूरी मानकों की जानकारी देना जरूरी है। फूड सेफ्टी समिट के दौरान FSSAI के अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लाइसेंस से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों का जोर नियमों का पालन करवाने और कारोबारियों को जागरूक करने पर रहा।
पहले नियम समझाए जाएंगे, फिर होगी कार्रवाई….
FSSAI के अधिकारियों के मुताबिक, फूड सेफ्टी से जुड़े कई नियमों की जानकारी अभी भी बड़ी संख्या में कारोबारियों को पूरी तरह नहीं है। ऐसे में सिर्फ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नियमों के बारे में समझाना और जागरूक करना जरूरी है। इस पहल के तहत होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बताया गया कि ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कारोबारियों को नियमों का पालन करना जरूरी है और गंभीर या लगातार उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं।
FSSAI लाइसेंस ग्राहक को दिखना चाहिए….
कार्यक्रम के दौरान होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को सलाह दी गई कि उनका FSSAI लाइसेंस ऐसी जगह पर लगा होना चाहिए, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया गया।
खाने की एक्सपायरी डेट का रखें ध्यान….
रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों पर उनकी एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। पुराने या एक्सपायरी हो चुके खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ग्राहकों की सेहत के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सामग्री के स्टोरेज और उसकी नियमित जांच पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है।
शाकाहारी और मांसाहारी खाना रखें अलग….
फूड सेफ्टी के लिहाज से शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखना भी बेहद जरूरी है। इससे एक तरह के खाद्य पदार्थ से दूसरे में संक्रमण या क्रॉस-कंटैमिनेशन के जोखिम को कम किया जा सकता है। खाना बनाने, रखने और परोसने के दौरान साफ-सफाई के नियमों का पालन करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
सप्लायर्स की भी होनी चाहिए जांच….
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने खाद्य सप्लायर्स की गुणवत्ता पर भी नजर रखने की सलाह दी गई। खासतौर पर मीट, पनीर और दूध जैसे उत्पादों की सप्लाई करने वाले वेंडर्स की जांच करना जरूरी बताया गया। यानी सिर्फ रेस्टोरेंट की रसोई की सफाई ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता भी फूड सेफ्टी का अहम हिस्सा है।
बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले तेल से बचें….
रेस्टोरेंट्स को खाना पकाने के लिए लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे तेल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। बार-बार गर्म किए गए तेल की गुणवत्ता खराब हो सकती है, इसलिए खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है।
ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लें….
रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने की सलाह भी दी गई। अगर किसी ग्राहक को खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई या किसी अन्य फूड सेफ्टी समस्या को लेकर शिकायत है तो उसका उचित समाधान किया जाना चाहिए।
ग्राहक भी इन बातों का रखें ध्यान :-
फूड सेफ्टी सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की जिम्मेदारी नहीं है। ग्राहक भी बाहर खाना खाते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दे सकते हैं।
- रेस्टोरेंट में FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित है या नहीं, यह देखें।
- खाने की गुणवत्ता और ताजगी पर ध्यान दें।
- रेस्टोरेंट की साफ-सफाई और हाइजीन की स्थिति देखें।
- खाना परोसने वाले कर्मचारियों की स्वच्छता पर भी ध्यान दें।
- खाने में किसी तरह की खराबी महसूस हो तो उसे न खाएं और रेस्टोरेंट प्रबंधन को इसकी जानकारी दें।
फूड सेफ्टी पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर….
दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर को लेकर FSSAI का यह रुख फूड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित नजर आता है। कारोबारियों को पहले नियमों की जानकारी देकर उनका पालन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। ग्राहकों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की अहम जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि ग्राहकों के भरोसे और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है।
नोट : फूड सेफ्टी से जुड़े नियमों और कार्रवाई की स्थिति समय-समय पर बदल सकती है। किसी विशेष होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।
