आशीर्वाद आटा को लेकर चल रहे विवाद में ITC को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। ‘100% आटा’ के दावे को लेकर FSSAI की कार्रवाई पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

‘100% आटा’ के दावे को लेकर FSSAI और ITC के बीच विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने फिलहाल ITC के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कंपनी को अंतरिम राहत दी है…..
आशीर्वाद आटा को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. पैकेट पर किए गए ‘100% आटा’ के दावे को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ITC के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने कंपनी को फिलहाल राहत दी है.
क्या है पूरा मामला…..?
मामला ITC के लोकप्रिय ब्रांड आशीर्वाद आटा से जुड़े लेबल और ‘100% आटा’ जैसे दावों को लेकर है. FSSAI की ओर से ऐसे दावों पर सवाल उठाए गए थे और कंपनी को अपने पैकेट के लेबल, विज्ञापन तथा वेबसाइट पर किए गए दावों में बदलाव करने को कहा गया था. इसके बाद ITC ने FSSAI की ओर से जारी नोटिस और कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. कंपनी का तर्क है कि ‘100%’ जैसे दावों को लेकर जारी नई एडवायजरी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के दायरे से बाहर है.
हाईकोर्ट ने क्या कहा…..?
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल FSSAI को ITC के लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में कोई अंतिम कार्रवाई नहीं करने को कहा है. यानी अगली सुनवाई तक कंपनी को लाइसेंस रद्द होने से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने FSSAI को ITC की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया है.
ITC ने किन नोटिस को चुनौती दी…..?
रिपोर्ट के मुताबिक, ITC ने 10 अगस्त को जारी शो-कॉज नोटिस और 13 अगस्त के इम्प्रूवमेंट नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी का कहना है कि FSSAI की नई एडवायजरी के आधार पर उस पर इस तरह के बदलाव लागू करना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है.
अब 9 सितंबर को होगी सुनवाई…..
इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होने वाली है. इसी सुनवाई में FSSAI का पक्ष भी सामने आएगा और यह मामला आगे किस दिशा में जाता है, इस पर तस्वीर साफ हो सकती है. फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ITC के आशीर्वाद आटा लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है. मामले पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है.
